ग्राम पंचायत सथान व सरपंच श्रीमति न्याली देवी तथा सरपंच पति साहू को किया अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

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प्रतिनिधि: अब्दुल रहमान राजस्थान विजयनगर

मामला विजयनगर के निकटवर्ती ग्राम सथाना से प्रार्थी मथुरालाल के अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने बताया कि प्रार्थी ने एक दिवानी वाद व एक दिवानी विविध प्रार्थना पत्र नम्बर 17/2021 सिविल न्यायालय बिजयनगर मे इस आशय का प्रस्तूत किया कि प्रार्थी की ग्राम सथाना स्थित आराजी खसरा नमन 2319 मे आने जाने हेतु प्रार्थी पास स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2320 मे से 20 फिट चौडे रास्ते का सुखाधिकर के रुप मे उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसमे अप्रार्थीगण बाधा पहूंचा रहे हैं और रास्ते को बन्द करने पर आमदा है जिस पर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की दलीले सुनने के उपरांत दिनांक 15/3/2024 को प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया

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