उन्नाव में दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

क्राइम

प्रतिनिधि:अक्षय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश

उन्नाव की फास्ट ट्रैक कोर्ट के दहेज हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया जिसमें कोर्ट ने आरोपी पति शास वा ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और सास ससुर को 7- 7 साल कारावास की सजा सुनाई साथ ही आरोपी पर 8-8 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।उन्नाव के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर बिना झाबर निवासी अनूप कुमार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि 28 फरवरी 2016 को उसकी बहन ज्योति की शादी आसीवन थाना क्षेत्र के वीरू गाड़ी गांव निवासी अभिदेव के साथ हुई थी शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग कर अक्सर बहन से मारपीट करते थे।*फोन पर तबीयत बिगड़ने की कही थी बात*11 सितंबर 2017 को पति अभिदेव सेन, ससुर झब्बूलाल,सास मुन्नी देवी,देवर हरिश्चंद्र, कुलदीप, ननद गोल्डी ने दहेज की मांग के चलते बहन से मारपीट की रात करीब 8:19 बजे उसकी मां के मोबाइल पर बहनोई अभिदेव सेन ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है हम लोग उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं थोड़ी देर बाद दोबारा अभी देव सिंह के चाचा के लड़के प्रदीप का फोन आया उसने बताया की बेटी की मौत हो गई है रात में करीब 1:00 बजे जब वह पहुंचा तो बहन के मुंह से झाग और खून निकल रहा था पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। *फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई*मुकदमे की विवेचना सीओ अंबरीश सिंह भदोरिया ने की शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने अभियोजन पत्र से सरकारी वकील दीपक कुमार मिश्रा की दलील वह साक्ष्य के आधार पर पति अभिदेव सेन को आजीवन कारावास, स मनी देवी वह ससुर झब्बूलाल को 7-7 साल की सजा सुनाई है

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