नौ वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपी बरी
नावेद पठाण मुख्य संपादक
हिंगणघाट-स्थानीय न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं. 3) ने नौ वर्ष पुराने मामले में कादर हुसैन सहित तीनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला वर्ष 2015 में हसन अजानी की शिकायत पर नगर परिषद हिंगणघाट ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि आरोपियों ने आंबेडकर चौक स्थित अपने भूखंड पर बिना अनुमति अवैध खुदाई कर बड़ा गड्डा किया है. जिससे परिसर की बोरवेल का पानी दूषित हो रहा है और जान माल के नुकसान का अंदेशा भी है. आरोपियों ने ऐसा करके सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न किया.
पुलिस ने उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 291, 34 तथा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष ने कुल पाँच गवाह पेश किए.
आरोपियों की और से एड. इब्राहिम हबीब बख़्श ने पैरवी की. गवाहों की साक्ष, प्रति जाँच और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा और ये भी साबित नहीं कर पाया कि गद्दा आरोपियों ने किया था और वो उस जगह के मालिक थे. इसलिए तीनों आरोपियों को दं.प्र.सं. की धारा 255(1) के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया गया।
आरोपियों की ओर से अधिवक्ता इब्राहिम हबीब बख्श ने पक्ष रखा. उन्हें एड. राहत सादिक पटेल और एड. अश्विनी प्रकाश तपासे ने सहयोग किया.