वर्धा में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा

Sun 20-Sep-2026,01:25 AM IST -07:00
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वर्धा में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा

685 मामलों में 5.60 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना; अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई

वर्धा | प्रतिनिधि : युसूफ पठाण

वर्धा शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला यातायात नियंत्रण शाखा एवं वर्धा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल तथा अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई। रामनगर पुलिस स्टेशन की पुलिस निरीक्षक पूर्णिमा राखुंडे और जिला यातायात नियंत्रण शाखा के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक विजयकुमार घुले के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया।

अभियान के दौरान सार्वजनिक सड़क पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 122 के तहत 184 मामले दर्ज कर 99,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने के मामले में 24 प्रकरण दर्ज कर 24,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज साथ नहीं रखने, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने सहित अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 477 मामले दर्ज कर 4,37,350 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सड़क पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों को मौके से हटाने की कार्रवाई भी की गई।

निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करने की अपील

पुलिस ने नागरिकों और वाहन चालकों से चौराहों, मोड़ों, संकरे रास्तों, बस स्टैंड तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनधिकृत पार्किंग नहीं करने की अपील की है। वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करने का आह्वान किया गया।

पुलिस ने कहा कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागरिक यातायात नियमों का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहभागी बनें।