नागपुर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री देशमुख सहित ४ आरोपियों पर जारी किया पकड़ वारंट

Thu 12-Feb-2026,11:28 PM IST -07:00
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नागपुर न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में पूर्व मंत्री देशमुख सहित ४ आरोपियों पर जारी किया पकड़ वारंट

नागपुर- नागपुर के 4th जॉइंट सिविल जज जूनियर डिवीजन एवं जेएमएफसी न्यायालय ने चेक अनादर (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम) से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपियों की अनुपस्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस आयुक्त, नागपुर के माध्यम से गैर-जमानती पकड़ वारंट (NBW) जारी करने का आदेश पारित किया है।

प्रकरण क्रमांक S.C.C./0012146/2016 में वादी अतुल प्रभाकर देवगड़े द्वारा एड. इब्राहिम बख़्श के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी कंपनी परसेप्ट वेब सोल्यूशन प्रा. लि. तथा उसके संचालकों ने कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेब से संबंधित सामग्री खरीदी थी। भुगतान हेतु करीब रू. 11,50,000 की राशि के पाँच धनादेश दिए गए, किंतु सभी धनादेश बैंक द्वारा अनादरित (बाउंस) हो गए।

न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान फ़िर्यादी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित रहे, जबकि आरोपी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित पाए गए। इस पर फ़िर्याफ़ी की ओर से प्रस्तुत आवेदन (एक्ज़िबिट 57) स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों के विरुद्ध पकड़ वारंट जारी करने का आदेश दिया तथा साक्षी के लिए समन और बेल वारंट पुनः जारी करने का निर्देश भी दिया।

मामले में आरोपी पक्ष में पर्सेप्ट वेब सॉल्यूशन कंपनी के संचालक पूर्व मंत्री रणजीत अरविंदबाबू देशमुख, पल्लवी भाविन पारेख तथा अमित परमेश्वर धूपे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आरोपियों में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रणजीत देशमुख का नाम भी सम्मिलित है.

फ़िर्यादी अतुल देवगड़े की ओर से अधिवक्ता एड. इब्राहिम हबीब बख़्श न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आरोपी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना जारी रखते हैं तो आगे कठोर दंडात्मक कार्रवाई की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।