बैंक खातों के दुरुपयोग के आरोप में दो गिरफ्तार

Wed 23-Sep-2026,12:51 AM IST -07:00
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बैंक खातों के दुरुपयोग के आरोप में दो गिरफ्तार

लोन का झांसा देकर खाते खुलवाने और साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने की आशंका

वर्धा | प्रतिनिधि : युसूफ पठाण

वर्धा साइबर पुलिस ने बैंक खातों का कथित रूप से दुरुपयोग कर साइबर धोखाधड़ी की रकम जमा करने और उसे अन्य खातों में ट्रांसफर करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवीन आहुजा (42), निवासी दयालनगर, वर्धा और रवि सोजवानी (35), निवासी दयालनगर, वर्धा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की वर्धा शाखा से संबंधित कुछ बैंक खातों की जानकारी सामने आई। जांच में आरोप है कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से इन खातों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया।

पुलिस जांच के मुताबिक, ग्रामीण एवं जरूरतमंद नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद इन खातों का इस्तेमाल कथित रूप से साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त रकम जमा करने और उसे अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

जांच में नितेश रूपचंद्रराव लोखंडे (39), ज्योती विनोदराव वाघ (53) और वंदना चंद्रशेखर झोड (60) के बैंक खातों से संबंधित जानकारी भी सामने आई है। पुलिस इन खातों में हुए लेन-देन, एटीएम से की गई रकम निकासी तथा संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, नवीन आहुजा के साथ सालोड क्षेत्र में महिलाओं के सिम कार्ड तैयार करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति, रवि सोजवानी तथा एटीएम से रकम निकालने वाले अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि जरूरतमंद नागरिकों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए गए और इन खातों का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी की रकम के लेन-देन के लिए किया गया।

इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन, वर्धा में अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत पाटील के मार्गदर्शन में की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी:

नवीन आहुजा (42), निवासी दयालनगर, वर्धा

रवि सोजवानी (35), निवासी दयालनगर, वर्धा