वर्धा पुलिस की सख्त चेतावनी: नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर साझा करना अपराध, होगी कानूनी कार्रवाई
वर्धा पुलिस की सख्त चेतावनी: नाबालिग पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर साझा करना अपराध, होगी कानूनी कार्रवाई
वर्धा. प्रतिनिधि. युसूफ पठाण
वर्धा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सवांगी (मेघे) थाना क्षेत्र में दर्ज नाबालिग लड़की की हत्या के संवेदनशील मामले को लेकर नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पीड़िता का नाम, फोटो, पता, स्कूल, परिवार या पहचान उजागर करने वाली किसी भी जानकारी को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अथवा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना कानूनन अपराध है।
पुलिस के अनुसार, ऐसे मामलों में पीड़ित की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ पीओसीएसओ अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की नागरिकों से अपील
पीड़िता के नाम, फोटो, वीडियो या पहचान उजागर करने वाली कोई भी सामग्री न बनाएं, न साझा करें और न ही फॉरवर्ड करें।
यदि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट या वीडियो दिखाई दे तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना या साइबर पुलिस स्टेशन, वर्धा को तुरंत दें।
अफवाहों से बचें और केवल पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।
एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पीड़ित की निजता और कानून का सम्मान करें।
वर्धा पुलिस ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी रियायत के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी नागरिकों से अपील की गई है
कि संवेदनशील मामलों में जिम्मेदारी का परिचय दें और पीड़ित परिवार की गोपनीयता बनाए रखने में सहयोग करें।