अपराध प्रकरण में आरोपी दोषमुक्त,न्यायालय का अहम फैसला

Sun 01-Feb-2026,09:53 PM IST -07:00
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अपराध प्रकरण में आरोपी दोषमुक्त,न्यायालय का अहम फैसला

*हिंगणघाट*- स्थानीय न्यायालय में वर्ष 2018 से लंबित आर.सी.सी. क्रमांक 80/2018 (राज्य बनाम अनिल विट्ठलराव कडू) प्रकरण में माननीय ३ रे न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

उक्त प्रकरण हिंगणघाट निवासी व्यवसायी हसन अली अजानी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर हिंगणघाट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में अनधिकृत प्रवेश), 504 (जानबूझकर अपमान) एवं 506 (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गई। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात आरोपी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लिया गया। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा।

आरोपी की ओर से एडवोकेट इब्राहिम हबीब बख़्श ने प्रभावी एवं ठोस पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तथ्यों और विधि के आधार पर पक्ष रखा। इस दौरान उन्हें एड. राहत पटेल, एड. अश्विनी तपासे एवं एड. एहतेशाम बख़्श का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ।

न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत ₹25,000/- के वैयक्तिक जमानत मुचलके को निरस्त करने का आदेश दिया तथा प्रकरण को समाप्त किया।

लगभग आठ वर्षों तक चले इस आपराधिक प्रकरण के अंत में आए इस निर्णय से आरोपी को बड़ी राहत मिली है.